पशुओं को खुले में छोड़ने पर आदेश के उल्लंघन पर की गई करवाई
थाना ओरछा रोड में दर्ज हुई एफआईआर
छतरपुर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पार्थ जैसवाल ने पशुओं को खुले में छोड़ने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 163 के तहत आदेश जारी किया था। जिसमें पशु पालकों को कई बार समझाइश भी दी गई। इसके पश्चात भी पशुपालकों द्वारा पशुओं को खुले में छोड़ने पर उनके सड़को पर आने से आए दिन दुर्घटनाएं होना संभावित होता है। छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर एवं छतरपुर सीईओ, सचिव, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारीगणों द्वारा 13 अगस्त 2025 को छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत धमौरा में निरीक्षण किया था। और पशुओं का राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुला घूमता पाया गया। खुले में छोड़ने पर एसडीएम द्वारा पशुओं की टैगिंग कराने को कार्यवाही की गई थी और संबंधित पशुपालकों पर एफआईआर के निर्देश दिए थे।
जिसमें पशुपालक देवेंद्र यादव, भगवान दास कुशवाहा, ओमप्रकाश यादव, राकेश तिवारी एवं सुनीता यादव सभी निवासी ग्राम धमौरा पर थाना ओरछा रोड में को संबंधीजन पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 के उल्लंघन करने पर इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जैसा कि विदित है यह कार्यवाही दुर्घनाओं को रोकने के लिए की जा रही है। जिससे आम जनों को आवागमन में अवरूद्ध उत्पन्न ना हो।
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